अयोध्या। अपने इकलौते पुत्र की गर्दन पर चाकू मारकर नृशंस हत्या करने के आरोपी जगदीश को कोर्ट ने जमानत देने से इन्कार कर दिया।
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम वंदना सिंह ने पुत्र की हत्या के मामले में जेल में निरुद्ध जगदीश के जमानत प्रार्थनापत्र पर बुधवार को सुनवाई की। अभियोजन व आरोपी पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद घटना को गंभीर प्रकृति का पाते हुए आरोपी जगदीश की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना थाना पटरंगा क्षेत्र की तीन माह पूर्व की है।
19 अगस्त 24 की रात नौ बजे रमई का इंदारा निवासी जगदीश का अपने पुत्र रिंकू से घरेलू बात को लेकर कहासुनी हो गई। जगदीश ने घर के अंदर से चाकू लाकर रिंकू की गर्दन पर कई बार वार कर दिए जिससे वह लहूलुहान होकर गिर गया। रिंकू को 108 एंबुलेंस से मवई अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रिंकू की पत्नी मधुरा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ था।