राम मंदिर चढ़ावा चोरी, आठ सितंबर को आएगा फैसला
अयोध्या। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी सुभाष श्रीवास्तव के पेंशन खाते में आई 1.53 लाख रुपये की धनराशि को लेकर मंगलवार को भी अदालत का आदेश नहीं हो सका। विवेचक आशुतोष तिवारी ने इस रकम को संदिग्ध बताते हुए अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखा। वहीं, आरोपी की ओर से पैरवी कर रहे लीगल एड डिफेंस काउंसिल के डिप्टी चीफ कुलशेखर सिंह ने दावा किया कि यह धनराशि किसी दूसरे खाते से संबंधित है।
बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि उक्त रकम सुभाष के जेल जाने के बाद खाते में आई थी। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रजत वर्मा की अदालत में हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने पत्रावली को आदेश के लिए सुरक्षित रख लिया। अदालत ने अब मामले में आदेश पारित करने के लिए आठ सितंबर की तारीख तय की है।