अयोध्या। सपा के जिला पंचायत सदस्य राजा मान सिंह की शनिवार को एक और जमानत अर्जी निरस्त हो गई। निवेश के नाम पर ठगी समेत कई गंभीर मामलों में आरोपी बनाए गए मान सिंह की अब तक कई जमानत अर्जी निरस्त हो चुकी है।
ताजा मामला कानपुर निवासी से जमीन दिलाने के नाम पर 32 लाख रुपये हड़पने व अपने साथियों के साथ मिलकर जातिसूचक शब्दों से गालियां देते हुए पिटाई करने व जान से मारने की धमकी देने से जुड़ा है। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट दीपक यादव ने उसे राहत देने से इन्कार कर दिया। पूराकलंदर क्षेत्र निवासी मान सिंह ने कोर्ट में दाखिल जमानत अर्जी में अपने को निर्दोष बताते हुए कहा कि सत्ता दल ने उसे फर्जी मुकदमे में फंसाकर उसका राजनीतिक कॅरिअर बर्बाद करने का प्रयास किया है।
वहीं, एडीजीसी फौजदारी ने जमानत प्रार्थना पत्र का प्रबल विरोध किया। तर्क दिया कि आरोपी ने अपनी पत्नी नीतू सिंह व कई साथियों के साथ मिलकर कानपुर निवासी हिमांशु गौतम से कम दाम में जमीन दिलाने के नाम पर 32 लाख रुपये हड़प लिए। 24 दिसंबर, 2024 को अपने फार्म हाउस पर बुलाकर उनकी पिटाई की। रुपयों से भरा बैग छीन लिया। जाति सूचक शब्दों से गाली देकर दोबारा दिखाई देने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने मान सिंह, उसकी पत्नी नीतू सिंह, आदित्य यादव, निर्देश यादव, विवेक प्रताप यादव, राजा उर्फ दुष्यंत सिंह, गौरव, अंकुर व पवन सिंह पर रिपोर्ट दर्ज कराई।