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Ayodhya News: सगी चाची से दुष्कर्म के दोषी को दस साल की जेल

Mon, 29 Jun 2026 10:48 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
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अयोध्या। सगी चाची से दुष्कर्म कर रिश्तों को तार तार करने वाले दोषी विंदेश पासी को अदालत ने दस साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश हरेंद्र नाथ ने सोमवार को सुनाया है। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी अभियुक्त को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में जिला कारागार भेज दिया गया।
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अभियोजन के अनुसार घटना थाना कुमारगंज क्षेत्र के एक गांव की वर्ष 2024 की है। 16 फरवरी को रात 8:30 बजे पीड़िता अपने मड़ई में सोने गई तभी पहले से घात लगाकर बैठे उसके जेठ के लड़के विंदेश ने दुष्कर्म किया। पीड़िता की तहरीर पर दूसरे दिन आरोपी विंदेश पासी के विरुद्ध दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज हुई। आरोपी को उसी दिन दोपहर में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया।
अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से चार गवाह पेश किए गए। अदालत में पीड़िता के मेडिकल में पांच चोटें आने की रिपोर्ट पेश की गई। न्यायाधीश ने पत्रावली पर मौजूद सबूत व गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी विंदेश को दस साल के कठोर कारावास व बीस हजार रुपये जुर्माना की सजा से दंडित किया। अदालत ने जुर्माना की आधी धनराशि पीड़िता को दिए जाने का निर्देश दिया है।
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अदालत में पीड़िता ने बयां की घटना
न्यायालय में सुनवाई के दौरान पीड़िता ने बयान दर्ज कराया कि उसके पति तीन भाई हैं। सास ससुर की मृत्यु हो चुकी है। पति दिल्ली में रहकर प्राइवेट नौकरी करते हैं। घर पर वह अपने तीन नाबालिग बच्चों के साथ रहती है। घटना वाले दिन पति से फोन पर बात करने के बाद घर के बाहर मड़ई में सोने चली गई। बच्चे भी उसी मड़ई में अलग चारपाई पर सो गए। इसी दौरान पहले से ही घात लगाकर बैठे विंदेश ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। बचाव करते समय विंदेश ने पीड़िता के साथ मारपीट भी की जिससे उसके पैर के घुटने, हाथ की कोहनी सहित शरीर में कई जगह चोटें भी आई।
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