अयोध्या। सरकारी जमीन के विवाद में 64 वर्षीय वृद्ध की हत्या के दोषी इंद्रजीत निषाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जनपद न्यायाधीश रणंजय कुमार वर्मा ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। दोषी पर 23000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
इंद्रजीत निषाद को मृतक के पुत्र को बांका दिखाकर जान से मारने की धमकी देने के मामले में भी तीन साल के कारावास से दंडित किया गया है। जुर्माने की आधी धनराशि मृतक के वारिस को दी जाएगी। अभियोजन के अनुसार, यह घटना 20 दिसंबर, 2024 को हैदरगंज थाना क्षेत्र के जजवारा गांव में हुई थी। मंगलदास अपने खेत से लकड़ी लेकर लौट रहे थे, तभी इंद्रजीत ने उन पर लाठी से हमला कर दिया। मंगलदास के पुत्र देवीलाल जब बचाने आए, तो इंद्रजीत ने उन्हें बांका दिखाकर दौड़ाया। मंगलदास की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने अगले दिन इंद्रजीत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
गांव की सरकारी जमीन पर इंद्रजीत ने अवैध कब्जा कर रखा था। देवीलाल ने इसकी शिकायत प्रशासन से की थी। इस शिकायत के आधार पर इंद्रजीत के पिता राजाराम के नाम से तहसील में मुकदमा दर्ज हुआ। इंद्रजीत को यह बात नागवार गुजरी और उसने देवीलाल के पिता मंगलदास की हत्या की योजना बनाई।