अयोध्या। पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाले मंजीत को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 11 हजार रुपये जुर्माना भी लगा है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम वंदना सिंह ने बृहस्पतिवार को सुनाया है।
अभियोजन के अनुसार घटना थाना कोतवाली अयोध्या क्षेत्र के समाहा कला गांव की वर्ष 2021 की है। 27 मई 2021 को रात 9:30 बजे पूराकलंदर थाना क्षेत्र के नैपुरा निवासी मंजीत प्रजापति ने मायके में रह रही पत्नी लक्ष्मी की घर के अंदर घुसकर गला दबाकर हत्या कर दी। बचाने आए लोगों को जान से मारने की धमकी देते हुए धक्का देकर भाग गया।
भाई शंकर प्रजापति की तहरीर पर थाना कोतवाली अयोध्या में हत्या के मामले में रिपोर्ट दर्ज हुई। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से पेश किए गए सात गवाह व मृतका लक्ष्मी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई सात चोटें हत्यारे पति को आजीवन कठोर कारावास की सजा दिलाने में आधार बनीं। अभियुक्त के अधिवक्ता ने मंजीत की मानसिक दशा ठीक न होने का प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया, लेकिन मामला हत्या जैसे गंभीर अपराध का होने के कारण सजा कम नहीं की गई। सजा सुनाने के बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में दोषी पति को मंडल कारागार भेज दिया गया।