यूपी के अयोध्या में स्टेट जीएसटी के अधिकारियों ने खरीदारी करते समय ग्राहकों से पक्का बिल लेने के लिए अपील की है। इसके फायदे गिनाते हुए उन्होंने प्रतिष्ठानों के बाहर नोटिस चस्पा करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही पक्का बिल न जारी करने वाले दुकानदार की शिकायत करने के लिए फोन नंबर भी जारी किया है।
इसे संज्ञान लेकर राज्य कर आयुक्त डॉ. नितिन बंसल ने सभी जोनल अपर आयुक्त को दिशा-निर्देश दिए हैं। 28 नवंबर को जारी इस पत्र में उन्होंने कहा कि ग्राहकों को खरीदारी करते समय पक्का बिल जरूर लेना चाहिए।
इससे किसी भी सामान की गारंटी/वारंटी भी आवश्यकतानुसार क्लेम की जा सकती है। माल वापसी या गुणवत्ता में शिकायत होने पर बिल के आधार पर ही वापसी संभव है। उन्होंने करदाताओं को भी बिल जारी करने के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए हैं।
अपर आयुक्त ग्रेड-1 अरविंद कुमार ने बताया कि व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, दुकान, ऑफिस, आउटलेट, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स आदि पर 'अपने खरीद का पक्का बिल लें, यह आपका अधिकार है। बिल लेने से कीमत पर कोई असर नहीं पड़ता है। यदि बिल नहीं मिलता है तो 7235001729 पर फर्म का नाम, पता सूचित करें'। वाक्यांश चस्पा कराने के लिए निर्देश दिया गया है।