रुदौली। महर्षि वाल्मीकि वार्ड में नॉन-जेडए आबादी की भूमि पर बन रहे बरातघर की बाउंड्रीवाॅल नगर पालिका परिषद को ध्वस्त करनी पड़ी। हाईकोर्ट के आदेश का पालन न होने पर अदालत ने ईओ प्रेमनाथ और पालिकाध्यक्ष जब्बार अली को चार नवंबर को तलब किया है।
भूमि मालिक एहसान मोहम्मद अली ने आरोप लगाया था कि नगर पालिका ने भूमि का स्वामित्व सुनिश्चित किए बिना उनकी निजी जमीन पर निर्माण शुरू करा दिया। शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने निर्माण को अवैध मानते हुए दो माह के भीतर इसे हटाने का आदेश दिया था।
वादी ने अवमानना याचिका दाखिल की। इसके बाद नगर पालिका ने बरातघर की बाउंड्रीवाॅल ध्वस्त करा दी। ईओ प्रेमनाथ ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए बाउंड्रीवाॅल ध्वस्त की गई है। उन्होंने बताया कि उन्हें पालिकाध्यक्ष के साथ चार नवंबर को अदालत में उपस्थित होना है। (संवाद)