अयोध्या। पुराने मुकदमे में सुलह करने से मना करने पर युवक पर धारदार हथियार से हमलाकर घायल करने के चार आरोपियों खुशीराम, बाबूलाल, राजेश कुमार व अंगद को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया।
यह फैसला विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट शिवानी जायसवाल ने बुधवार को सुनाया है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक घटना थाना इनायत नगर क्षेत्र के सुरवारा गांव की वर्ष 2014 की है। 23 मार्च को संतराम व राकेश कुमार से मुकदमे में सुलह करने के लिए आरोपियों ने दबाव बनाया। सुलह करने से इनकार करने पर संतराम व राकेश कुमार को जाति सूचक गालियां देते हुए बांके से मारकर घायल कर दिया। संतराम व राकेश की तहरीर पर थाना इनायत नगर में मुकदमा दर्ज किया गया। न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद सबूत व गवाहों के बयान पर सभी आरोपियों को दोष मुक्त करने का आदेश पारित किया।