अयोध्या। मोटर साइकिल लूटने के दोषी अभियुक्त महेश कुमार को पांच साल के कारावास की सजा से दंडित किया गया है। उस पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट मोहिंदर कुमार ने बुधवार को सुनाया है।
अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक के अनुसार घटना थाना पूरा कलंदर क्षेत्र के इटौरा के पास की वर्ष 2000 की है। छह नवंबर को रात नौ बजे शिव नंदन पांडेय अपने भाई नंद किशोर के साथ मोटर साइकिल से घर वापस लौट रहे थे। इटौरा के पास महेश कुमार, पतिराम व एक अज्ञात व्यक्ति ने उन पर हमला कर दिया। दोनों लोग गिरकर घायल हो गए तो महेश कुमार अपने साथियों के साथ मोटर साइकिल लूटकर भाग गया।
शिव नंदन की तहरीर पर मिश्रौली निवासी महेश, पलिया रिसाली निवासी पतिराम व अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान अज्ञात की पहचान कैंट के ताजपुर कोड़रा निवासी मोहम्मद निजाम के रूप में हुई। आरोपियों के पास से लूटी हुई मोटर साइकिल बरामद हुई। अदालत ने पुलिस के भेजे गए गैंगस्टर चार्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश गुंडा एक्ट में भी विचारण शुरू किया।
अदालत ने आरोपी मोहम्मद निजाम को सबूत के अभाव में सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। जबकि, महेश कुमार को दोषी पाते हुए दंडित किया। गैंग बनाकर अपराध करने व माल बरामदगी में उसे दोषमुक्त किया गया।