अयोध्या। दुकान बंद करते समय तीन लोगों पर जानलेवा हमला करने के मामले में पांच आरोपियों को अदालत से कोई राहत नहीं मिल सकी है। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सुरेंद्र मोहन सहाय ने आरोपियों के अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद बृहस्पतिवार को पारित किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के पुरानी मछली मंडी में आदित्य गुप्ता की दुकान है। 14 अप्रैल को 8:30 बजे रात में वह अपनी दुकान बंद कर रहे थे। उस समय पिता विनोद गुप्ता, चाचा राजकुमार, भाई अजय भी मौजूद थे। तभी तेलीटोला निवासी पुष्पेंद्र सहित सात लोग लाठी-डंडा लेकर आए और पिटाई करने लगे। जान बचाने के लिए वह गली में भागे तो आरोपियों ने उन्हें दौड़ा-दौड़ा कर पीटा। घटना की रिपोर्ट पुष्पेंद्र साहू, मो. हातिम, मो. जुनैद, मो. राशिद, अनुराग सहित सात लोगों के विरुद्ध दर्ज कराई गई।