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UP News: सीओ सिटी समेत पांच को जिला जज ने थमाया नोटिस, क्रिमिनल रिवीजन में जारी हुआ आदेश; पढ़ें पूरा मामला

Sun, 17 Nov 2024 03:06 PM IST
भूपेन्द्र सिंह अमर उजाला नेटवर्क, अयोध्या

सार

अयोध्या में जिला जज ने सीओ सिटी समेत पांच को नोटिस देकर जवाब-तलब किया है। क्रिमिनल रिवीजन में यह आदेश जारी हुआ है। आगे पढ़ें और जानें पूरा मामला...
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कोर्ट। - फोटो : ANI
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विस्तार
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यूपी के अयोध्या में वर्ष 2015 में कोर्ट से स्टे होने के बाद भी जबरन कब्जा कराने के मामले में कोतवाली नगर के तत्कालीन कोतवाल शैलेंद्र सिंह, दरोगा यमुना प्रसाद पांडेय सहित पांच लोगों के विरुद्ध नोटिस जारी कर तलब किया गया है। यह आदेश जनपद सत्र न्यायाधीश रणंजय कुमार कुमार वर्मा ने निगरानीकर्ता धीरेंद्र प्रताप सिंह के प्रार्थना पत्र पर दिया है। साथ ही सुनवाई के तारीख नौ दिसंबर तय की गई है।

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निगरानीकर्ता धीरेंद्र प्रताप सिंह ने 19 अक्तूबर 2024 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर से पारित आदेश के विरुद्ध क्रिमिनल रिवीजन जिला जज की अदालत में पेश किया है। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के जनौरा निवासी धीरेंद्र प्रताप सिंह ने वर्ष 2015 में तत्कालीन कोतवाल रहे शैलेंद्र सिंह, देवकाली चौकी इंचार्ज यमुना प्रसाद पांडेय, लालबाग बांस मंडी निवासी सजाउद्दीन, जनौरा निवासी भूपेंद्र सिंह व जितेंद्र सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था।

शांति भंग में चालान कर दिया गया

कोर्ट में दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया था कि पीड़ित धीरेंद्र सिंह की जमीन पर भूपेंद्र सिंह व जितेंद्र सिंह जबरन कब्जा कर रहे थे। उसे जमीन का न्यायालय से स्टे भी हुआ था। धीरेंद्र सिंह ने कोतवाली नगर में शिकायत किया तो उसे ही थाने पर बैठा लिया गया। शांति भंग में चालान कर दिया गया। कोतवाल शैलेंद्र सिंह ने फर्जी मुकदमा भी दर्ज करा दिया। 

 सीजेएम ने प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया

पीड़ित द्वारा घटना के बाबत रिपोर्ट दर्ज कराए जाने का प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया गया। सीजेएम ने सुनवाई के बाद धीरेंद्र प्रताप सिंह का 156(3) का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। जिला जज ने सुनवाई के बाद वर्तमान सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह, उप निरीक्षक यमुना प्रसाद पांडेय, लालबाग बांस मंडी निवासी सजाउद्दीन, जनौरा निवासी भूपेंद्र सिंह व जितेन्द्र सिंह के विरुद्ध नोटिस जारी कर नौ दिसंबर 24 को सुनवाई किए जाने का आदेश पारित किया है।

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