अयोध्या। मृतक भाई की पत्नी पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने के मामले में दोषी जेठ राजेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सुरेंद्र मोहन सहाय ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार, यह घटना थाना कैंट क्षेत्र के बढ़ई का पुरवा सहादतगंज में दो अक्टूबर 2016 को हुई थी। विधवा अनीता के नाम से कॉलोनी पास हुई थी। मृतक अनीता अपने पति द्वारा खरीदी गई जमीन पर लोहिया आवास कॉलोनी बनवा रही थी। उसके जेठ राजेंद्र, राजकुमार उर्फ पप्पू बाबा और राजकुमार के लड़के शेरू ने इसका विरोध किया था। घटना वाले दिन राजेंद्र ने अनीता पर केरोसिन डालकर माचिस से आग लगा दी थी। गंभीर रूप से झुलसी अनीता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पांच दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले तत्कालीन नायब तहसीलदार विनीत कुमार ने अनीता का बयान दर्ज किया था। यह बयान इस मामले में अहम सबूत बना।