अयोध्या। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट दीपक यादव ने थाना कोतवाली बीकापुर के प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र पांडेय को कोर्ट के आदेश का समय से अनुपालन नहीं करने पर सख्त चेतावनी दी है। न्यायालय ने नोटिस का निस्तारण करते हुए भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न होने की चेतावनी दी। आदेश की प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजने का निर्देश दिया है।
मामला कोतवाली बीकापुर क्षेत्र की एक दलित पीड़िता से जुड़ा है। पीड़िता ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि पंकज गुप्ता ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके साथी पवन कुमार ने छेड़खानी की। आरोप है कि उसे जबरन शराब पिलाकर जलती सिगरेट से शरीर को जलाया गया और गर्भ ठहरने पर दवा खिलाकर गर्भपात कराया गया। अदालत ने दो सितंबर को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया था, लेकिन 14 सितंबर तक आदेश का अनुपालन नहीं हुआ। इसके बाद पीड़िता ने फिर अदालत में अर्जी दी, तब जाकर रिपोर्ट दर्ज की गई। इस पर अदालत ने थाना प्रभारी को अवमानना की नोटिस जारी की।
नोटिस के जवाब में थाना प्रभारी अदालत में पेश हुए और अपना स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कृष्ण जन्माष्टमी, जुलूस की देखरेख और प्रशासनिक व्यस्तता के कारण हुई चूक बताते हुए भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होने का आश्वासन दिया। अदालत ने चेतावनी के साथ नोटिस का निस्तारण कर दिया।