अयोध्या। चेक बाउंस के एक मामले में दोषी मनोज कुमार दुबे को डेढ़ साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर सिविल जज योगिता कुमार ने दोषी पर दस लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जो परिवादी विनय गुप्ता को क्षतिपूर्ति के तौर पर दिया जाएगा।
विनय गुप्ता ने प्लॉट खरीदने के लिए मनोज दुबे को छह लाख रुपये बयाना दिया था। प्लॉट न मिलने पर मनोज ने सात जनवरी 2019 को विनय को चेक दिया। यह चेक 14 जनवरी 2019 को खाते में जमा किया गया, लेकिन पर्याप्त धनराशि न होने के कारण बाउंस हो गया। चेक की राशि वापस न मिलने पर विनय गुप्ता ने अदालत में परिवाद दायर किया। अदालत ने 29 जून 2019 को मनोज कुमार दुबे को तलब किया था। सुनवाई के दौरान थाना कुमारगंज क्षेत्र के शिव नाथ पुर गांव निवासी मनोज कुमार दुबे को दोषी पाया गया। न्यायालय ने चेक डिस ऑनर के इस मामले में यह फैसला सुनाया।