अयोध्या। चढ़ावा चोरी के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी सुभाष श्रीवास्तव के पेंशन खाते के मामले में विवेचक की ओर से बैंक की सत्यापन रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल नहीं हो सकी। इस कारण बृहस्पतिवार को भी मामले की सुनवाई नहीं हो पाई।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रजत वर्मा ने विशेष अभियोजन अधिकारी संजय दूबे की ओर से सत्यापन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए मांगे गए समय के आधार पर 11 अगस्त की तारीख नियत की है। न्यायालय ने विवेचक सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी को बैंक से सत्यापन के बाद नियत तिथि पर अदालत में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।साथ ही सत्यापन की कार्यवाही अदालत की ओर से नियत की गई तारीख तक पूरी करने का आदेश पारित किया है।
सुभाष की ओर से 18 जुलाई को कोर्ट में अर्जी देकर पेंशन बैंक खाता को संचालित करने का आदेश पारित करने की मांग की गई थी। अदलत ने पेंशन बैंक खाता से 26 जून के बाद की जमा धनराशि निकासी पर लगी रोक हटा दिया था। इसके बाद विवेचक ने आपत्ति दाखिल की थी।