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Ayodhya News: अपहरण के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Mon, 09 Sep 2024 12:42 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
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अयोध्या। किशोरी का अपहरण करने के आरोपी अमित की जमानत अर्जी एफटीसी प्रथम कोर्ट के न्यायाधीश प्रदीप कुमार सिंह ने निरस्त कर दी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक घटना थाना खंडासा क्षेत्र की एक अप्रैल, 2024 की है। जल जीवन मिशन योजना में टंकी के निर्माण में मजदूरी का कार्य करने वाला अमित किशोरी को शाम पांच बजे बहला-फुसलाकर ले गया। लगभग चार महीने बाद पुलिस ने किशोरी को ढूंढ़कर आरोपी को जेल भेज दिया। बालिका ने मजिस्ट्रेट के समाने दिए बयान में आरोपी अमित के साथ जाने की बात स्वीकार की। न्यायाधीश ने नाबालिग पीड़िता का अपहरण करने और उसे शादी के लिए विवश करने को गंभीर प्रकृति का अपराध पाते हुए जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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