अयोध्या। बैंक के खाते में दर्ज मोबाइल नंबर को बदलकर 30 लाख रुपये धोखे से हड़पने के दो आरोपियों की जमानत अर्जी जिला जज गौरव कुमार श्रीवास्तव ने बृहस्पतिवार को निरस्त कर दी।
अभियोजन पक्ष से प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाषचंद्र त्रिपाठी के मुताबिक घटना नौ फरवरी, 2021 की है। आजमगढ़ के महेंद्र तिवारी का खाता स्टेट बैंक अयोध्या में था। ट्रेजरी ऑफिस का व्यक्ति बताकर एक व्यक्ति ने फोन उन्हें किया और कहा कि वह रिटायर हो गए हैं, उनका धन आया है। बातचीत करते हुए उसने एटीएम कार्ड की जानकारी ले ली।
11 फरवरी को जब वह बैंक गए और अपने मोबाइल पर कोई मैसेज ना आने की बात कही तो बैंक कर्मचारी ने बताया कि उनके खाते से 30 लाख रुपये निकाला गया है। खाते पर जो मोबाइल नंबर दर्ज बताया गया, वह गलत था। पीड़ित की तहरीर पर साइबर थाना में अज्ञात के विरुद्ध धोखाधड़ी व आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था।
विवेचना के दौरान बिहार के चंपारण निवासी अभिजीत कुमार भारती, राहुल सोनी, धनंजय कुमार, सुमन सर्वेश, संजय कुमार, कृष्णा सोनी व औरंगजेब का नाम प्रकाश में आया। न्यायाधीश ने मामला गंभीर प्रकृति का पाते हुए आरोपी धनंजय कुमार व सुमन सर्वेश की जमानत अर्जी खारिज कर दी।