अयोध्या। फर्जी तरीके से मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिलाने के आरोपी शशि राजवंशी की जमानत अर्जी अपर जिला सत्र न्यायाधीश षष्टम प्रेम प्रकाश ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। दो अन्य आरोपियों रितांशु मौर्य व अजय प्रताप सिंह की जमानत अर्जी गुरुवार को ही खारिज हो चुकी है।
मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत वीरेश मिश्रा, अचल पटेल, अर्पित वर्मा, अश्वनी कुमार, आयुष कुमार गुप्ता, किशन कुमार सोनी, सत्य प्रकाश पांडेय , शिवम यादव, वेदांत कुमार, अमर सिंह व जितेंद्र कुमार यादव के फोटो व सिग्नेचर का मिलान प्रवेश पत्र के आधार पर कराया गया जो संदिग्ध मिले। मेडिकल कॉलेज की उप प्राचार्य नीमा बीपी की तहरीर पर धोखाधड़ी के अपराध में सभी 11 छात्रों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ।
विवेचना के दौरान जनपद बाराबंकी के कस्बा व थाना रामनगर निवासी रितांशु मौर्य , सिद्धार्थ नगर के थाना कठेला क्षेत्र निवासी अजय प्रताप सिंह व सीतापुर के थाना खैराबाद क्षेत्र निवासी शशि राजवंशी का नाम प्रकाश में आया। न्यायाधीश प्रेम प्रकाश ने मामले की गंभीरता को देखते हुए धोखाधड़ी जालसाजी आपराधिक साजिश व उत्तर प्रदेश परीक्षा अधिनियम के अपराध के आरोपी शशि राजवंशी को जमानत देने से इंकार कर दिया।