अयोध्या। होटल व्यवसाय में निवेश के बहाने बुलाकर 20 लाख रुपये छीनने के मामले में आरोपी पवन कुमार की जमानत अर्जी निरस्त कर दी गई। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम प्रदीप कुमार सिंह ने पारित किया है।
अभियोजन के अनुसार प्रतापगढ़ जिले के शशिराज को होटल व्यवसाय में निवेश के लिए अयोध्या बुलाया गया। जून, 2025 में प्रिंस के साथ वह सपा नेता राजा मान सिंह के कार्यालय आए। वहां पर पिस्टल दिखाकर उनसे 20 लाख रुपये छीन लिए गए। बाद में उनकी पिटाई करके व जान से मारने की धमकी देते हुए भगा दिया गया। उन्होंने थाना पूराकलंदर में पवन कुमार, राजा मान सिंह व उसके साथियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई।
आरोपी सरियावां निवासी पवन कुमार ने स्वयं को बेकसूर बताया और जमानत पर रिहा करने की मांग की। एडीजीसी फौजदारी ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आरोपी के पास से 41,500 रुपये बरामद हुए हैं। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर संगीन अपराध किया है। मामले में आरोपी राजा मान सिंह सहित अन्य की जमानत अर्जी निरस्त हो चुकी है। अदालत ने सुनवाई के बाद जमानत देने से इन्कार कर दिया।