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Ayodhya News: जाली नोट रखने के मामले में 13 साल बाद 20 महीने की जेल

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अयोध्या। फैजाबाद जंक्शन पर चेकिंग के दौरान जाली नोट के साथ गिरफ्तार किए गए बजाउल शेख को 13 साल बाद 20 माह के कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना की धनराशि अदा न कर पाने पर 10 दिन का कारावास अलग से भुगतने का आदेश हुआ है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सुरेंद्र मोहन सहाय ने शनिवार को सुनाया है।
अभियोजन के अनुसार घटना फैजाबाद जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर दो की वर्ष 2013 की है। 17 फरवरी को जीआरपी थाना प्रभारी बृजेश कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ रेलवे स्टेशन पर चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान बेंच पर बैठा व्यक्ति भागने लगा तो उन्होंने रेलवे लाइन के पास उसे पकड़कर पूछताछ की। उसके पास से एक काले रंग का बैग बरामद हुआ।
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आरोपी की पहचान पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन निवासी बजाउल शेख के रूप में हुई। वह दून एक्सप्रेस से जाली नोट लेकर मुरादाबाद जा रहा था। ट्रेन में चेकिंग के कारण वह स्टेशन पर उतर गया था। बैग से 3.53 लाख के जाली नोट बरामद किए गए। बरामद करेंसी को जांच के लिए मध्य प्रदेश स्थित बैंक नोट मुद्रणालय भेजा गया। वहां से नोटों के नकली होने की पुष्टि हुई।
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जमानत के बाद फरार हुआ आरोपी
नौ दिसंबर 2013 को जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद आरोपी कोर्ट से गैर हाजिर रहने लगा। इस कारण कोर्ट ने 11 सितंबर 2015 को गैर जमानती वारंट जारी किया। उसके बाद भी कोर्ट में हाजिर न होने पर 30 अप्रैल 2025 को उसे फरार घोषित किया गया। आरोपी ने 15 जुलाई को अदालत में हाजिर होकर जुर्म स्वीकार करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उसने कहा कि उसके माता-पिता बूढ़े हो गए हैं। पत्नी व चार बच्चों के जीवन यापन का और कोई सहारा नहीं है। उसने मुकदमा समाप्त करने की मांग की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से वादी मुकदमा, विवेचक सहित पांच गवाह परीक्षित कराए गए।
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