औरैया। आगामी नगर निकाय चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा निर्धारित की गई है। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अधिकतम नौ लाख रुपये, नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी ढाई लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। वहीं नाम निर्देशन पत्रों तथा जमानत की धनराशि का भी निर्धारण कर दिया गया है।
नगर निकाय चुनाव निर्वाचन की अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इनकी सरगर्मी बढ़ने लगी है। अगले माह में प्रस्तावित इस चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से विभिन्न पदों के प्रत्याशियों के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य, जमानत की धनराशि व व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है।
नगर पालिका सदस्य पद के लिए दो लाख व नगर पंचायत सदस्य पद के लिए 50 हजार खर्च कर सकेंगे। पालिकाध्यक्ष के लिए अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 500 तथा जमानत धनराशि 8000 व अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग व महिला प्रत्याशियों के लिए यह धनराशि क्रमश: 250 व चार हजार निर्धारित की गई है।
इसी प्रकार नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों का नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 250 व 5000 जमानत धनराशि तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग व महिला प्रत्याशियों के लिए 125 व ढाई हजार रुपये जमानत धनराशि निर्धारित है। इसके अलावा नगर पालिका परिषद के सदस्य पद के अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों का नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 200 रुपये व जमानत धनराशि 2000 रुपये तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग व महिला प्रत्याशियों के लिए 100 रुपये तथा जमानत धनराशि 1000 रुपये तय है।
नगर पंचायत सदस्य के अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों का नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 100 रुपये व दो हजार रुपये जमानत धनराशि, अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा वर्ग व महिला प्रत्याशियों के लिए 50 रुपये तथा जमानत धनराशि एक हजार रुपया निर्धारित है।
सहायक निर्वाचन अधिकारी पंचस्थानीय रावेंद्र सिंह ने बताया कि आयोग ने नामांकन, जमानत व चुनाव खर्च निर्धारित कर दिया है। विभाग मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तैयारी में जुटा है।