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Auraiya News: मारपीट में दो को तीन साल की सजा

Fri, 03 Mar 2023 12:05 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
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औरैया। अयाना थाना क्षेत्र में किशोरी से मारपीट व छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने तीन युवकों को दोषी माना। इसमें दो दोषियों को तीन साल की सजा व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, इस प्रकरण में निर्णय के दौरान कोर्ट से अनुपस्थित एक अन्य को दोषी मानते हुए सजा का निर्णय सुरक्षित किया। इसी घटना के चौथे आरोपी की पहले ही मौत हो चुकी है।
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अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा व विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो जितेंद्र सिंह व मृदुल मिश्रा ने बताया कि थाना अयाना में एक 17 वर्षीय पीड़िता ने रिपोर्ट लिखाई थी। इसमें बताया कि 13 अगस्त 2014 की शाम लगभग सात बजे शौच से लौट रही थी, तभी पहले से ही घात लगाए बैठे जगतपुर निवासी कल्लू यादव, कसापाल रहटोली निवासी निर्भय सिंह गुर्जर, नगला कचहरी निवासी सुमित सिंह व गुड्डू ने वादिनी को गलत नीयत के उद्देश्य से उसे पकड़ लिया और छेड़छाड़ करते हुए गालियां दी व मारापीटा। भाभी के शोर मचाने पर मौके पर पहुंची उसकी मां व चाचा, पिता व भाई को भी विपक्षियों ने लाठी-डंडों से पीट व गंभीर चोटें पहुंचाई।
उन्होंने जाति सूचक गालियां भी दीं। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज हुआ। अयाना पुलिस ने सभी चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट विभिन्न धाराओं में कोर्ट में दाखिल की। सुनवाई के दौरान एक आरोपी सुमित सिंह दोहरे की मृत्यु हो गई।
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गुरुवार को इस मामले का निर्णय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने फैसला सुनाया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद एडीजे मनराज सिंह ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। कोर्ट में मौजूद दो अभियुक्तों निर्भय सिंह गुर्जर व गुड्डू दोहरे को तीन-तीन साल के कठोर कारावास व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। कोर्ट ने प्रस्तुत मामले में जमा कराई गई अर्थदंड की धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया।
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