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Auraiya News: गैर इरादतन हत्या में दो को तीन साल की सजा

Wed, 10 May 2023 12:41 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
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औरैया। सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा ने एरवाकटरा थाना क्षेत्र के नौ साल पुराने गैर इरादतन हत्या के मामले में दो दोषियों को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों दोषियों को दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा से भी दंडित किया है।
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मामले की अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने बताया कि वादी सतेंद्र प्रताप सिंह निवासी भटौली बिधूना ने एरवाकटरा थाने में रिपोर्ट लिखाई। जिसमें बताया कि पांच अक्तूबर 2014 की शाम लगभग छह बजे वह बाइक से अपने पिता राजकिशोर के साथ रिश्तेदारी में फरेंजी किशनी मैनपुरी जा रहे थे। किशनी-बिधूना रोड से हरीराम नगला के सामने भेड़ चरा रहे आरोपी टिंकू उर्फ अर्जुन व लल्ला उर्फ शिव सिंह निवासी गुलालपुर मिले। तभी उनकी बाइक से एक भेड़ टकराकर गिर गई। जिससे गुस्से में आकर टिंकू ने वादी के पिता राज किशोर के सिर पर लाठी मार दी।
जिससे उसके पिता राजकिशोर की मृत्यु हो गई। थाने में दोनों नामजद के खिलाफ मामला गैर इरादतन हत्या का पंजीकृत हुआ व चार्जशीट के बाद मुकदमा सत्र न्यायालय में चला। डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने आरोपियों को कठोर दंड देने की बहस की। वहीं, बचाव पक्ष के वकील ने अचानक गैर इरादतन हत्या हो जाने पर रहम की मांग की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा ने दोनों दोषियों टिंकू उर्फ अर्जुन व लल्ला उर्फ शिव सिंह को तीन-तीन साल के कठोर कारावास व दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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