औरैया। विशेष न्यायाधीश (एसी/एसटी एक्ट) अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने थाना फफूंद क्षेत्र के ग्राम बरौआ में नौ वर्ष पूर्व जाति सूचक गाली-गलौज करते हुए मारपीट करने के चार दोषियों को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। साथ ही सभी पर चार-चार हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया।
उक्त मामले की अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा व एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी ने बताया कि ग्राम बरौआ निवासी वादिनी राधा देवी ने थाना फफूंद में रिपोर्ट दर्ज कराई। वादिनी ने लिखा कि 13 मार्च 2015 को वह अपने माता-पिता के साथ औरैया बड़ी मम्मी के पास गई थी। जैसे ही वह लोग चंद्रप्रकाश सक्सेना के दरवाजे के पास से गुजरे। तभी आरोपीगणों ने आपत्तिजनक टिप्पणी की। मना करने पर उन्होंने जातिसूचक गालियां दीं और वादिनी की मां-बाप के साथ मारपीट की। मारपीट में दोनों को चोटें आईं। थाने में मारपीट व एससी/एसटी एक्ट का मुकदमा पंजीकृत हुआ।
यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र की कोर्ट में चला। शुक्रवार को इस मामले का निर्णय सुनाया गया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद एडीजे अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने चारों अभियुक्त अजय कुमार सक्सेना, अमर चंद्र, संजू, ममता को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। सभी पर चार-चार हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया।
पीड़ित ने शिकायती पत्र देकर एसपी से लगाई न्याय की गुहार
अयाना। थाना क्षेत्र के गांव महेवा निवासी रणवीर सिंह ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। इसमें पीड़ित ने बताया कि तीन जून की रात लगभग 8:45 पर बाइक से जा रहा था। जैसे ही वह महेवा के समीप नगला बनारस के पास पहुंचा ही था, तभी बाइक सवार कुछ लोगों ने ओवरटेक करके उसे रोक लिया। बाइक सवारों ने लाठी डंडा व सरिया से मारपीट कर उसे घायल कर दिया। पीड़ित ने एसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। संवाद