औरैया। यदि किसी वोटर के पास चुनाव की पर्ची नहीं पहुंची है तो मतदाता को इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। वोटर अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचे। बूथ पर बीएलओ पहले से ही उपलब्ध रहेगा। मतदान कराने में बीएलओ आपका सहयोग करेगा। आपको पहचान के लिए फोटो युक्त पहचान पत्र लेकर जरूर आना होगा। यदि मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज है तो उसे बूथ से बिना मतदान के लौटाया नहीं जाएगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी एमपी सिंह ने बताया कि बीएलओ को मतदाता की वोटर पर्ची पहुंचाने के आदेश दिए गए हैं। यदि किसी वोटर के पास मतदाता पर्ची नहीं पहुंची है तो घबराने की जरूरत नहीं है। वह अपना नाम और पहचान पत्र का प्रमाण देकर वोट डाल सकेगा। मतदाताओं को वोट डालने में आसानी रहे इसके लिए 15 पहचान पत्र तय किए गए हैं।
इन 15 में से कोई भी ले जाए पहचान पत्र
औरैया। राज्य निर्वाचन आयोग ने वोट डालने के लिए 15 पहचान पत्र तय किए हैं। इनमें से पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य व केंद्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी पहचान पत्र, विभिन्न बैंकों की फोटो युक्त पासबुक, पेनकार्ड, स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों व विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, शस्त्र लाइसेंस, स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र आदि में से किसी को प्रस्तुत करके मतदान किया जा सकता है।