औरैया जिले में सूचना अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी देने में हीलाहवाली करने के आरोप में आयोग ने चकसत्तापुर के सचिव पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। अजीतमल तहसील के चकसत्तापुर निवासी राजपाल सिंह ने विकास कार्यों लेकर सूचना अधिकार के तहत पंचायत सचिव से रिपोर्ट मांगी थी।
राजपाल सिंह ने बताया कि उसने चार अप्रैल 2018 को आरटीआई के तहत विकास कार्यों की सूचना पंचायत सचिव से मांगी थी। वह लगातार आयोग के चक्कर लगाते हुए पैरवी करते रहे। 22 दिसंबर 2022 को जारी हुए आदेश में सचिव पर आरटीआई का उल्लंघन करने पर 25 हजार रुपये के जुर्माने की कार्रवाई का आदेश दिया गया है। बीडीओ अवधेश यादव ने बताया कि आयोग के निर्देश पर अमल कराया जाएगा।