औरैया। ग्रामीण क्षेत्र के दुकानदारों से जिला पंचायत संपत्ति एवं विभव कर (सीपी टैक्स) वसूल करता है। वर्ष 2022-23 का भुगतान न करने वालों के खिलाफ विभाग सख्त हो गया है। सख्ती दिखाते हुए 250 बकाएदारों को नोटिस जारी किया गया।
प्रदेश की सभी जिला पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए संपत्ति व विभव कर को लागू किया गया था। यह कर ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय करने वालों से लिया जाता है। यह कर सभी व्यवसायियों से उनकी आय के अनुसार लिया जाता है। जनपद में 1478 लोगों से सीपी टैक्स लिया जाता है। इससे होने वाली आय से जिला पंचायत क्षेत्र में विकास कार्य कराता है। जिन्हें विभाग द्वारा लाइसेंस भी जारी किया जाता है। वर्ष 2022-23 तक की टैक्स वसूली में विभाग ने पाया कि 250 लोग ऐसे हैं।
जिन्होंने टैक्स जमा नहीं किया है, जिनके पास विभागीय कर्मचारी गया था। बाद में भुगतान करने की बात करदाताओं ने कही थी, लेकिन अभी तक जमा न होने पर विभाग ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। इसके चलते इस वर्ष के टैक्स के बकायेदार 250 लोगों को विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही उन्हें चेतावनी दी गई है कि 15 दिनों के अंदर वह टैक्स जमा करें। नहीं तो उनके खिलाफ आरसी काटने की कार्रवाई की जाएगी।
टैक्स से होने वाली आमदनी से क्षेत्र में विकास कार्य कराए जाते है। बकायेदारों को नोटिस जारी की गई है। समय से भुगतान न करने पर उनके खिलाफ आरसी जारी की जाएगी। इसके बाद कर दाताओं को 10 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान भी करना पड़ेगा।
- रामनिहोर, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत