औरैया। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) मनराज सिंह ने थाना दिबियापुर क्षेत्र में ढाई वर्ष पूर्व एक किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के दो दोषी जितेंद्र यादव व प्रांशू उर्फ प्रियांशुु को पीड़िता के पक्षद्रोही होने के बावजूद उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही एक लाख 20 हजार रुपये प्रत्येक पर अर्थदंड की सजा से दंडित किया।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा, विशेष लोक अभियोजन पॉक्सो जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि वादिनी ने थाना दिबियापुर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 13 अक्तूबर 2020 की दोपहर उसकी 16 वर्षीय बेटी मोहल्ला स्थित पुस्तक भंडार से कॉपियां खरीदने गई थी। रास्ते में उसके साथ अक्सर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी ईशू उर्फ जितेंद्र यादव निवासी कलक्ट्रेट रोड कस्बा दिबियापुर व उसका साथी प्रांशू यादव से जबरन उठाकर किराए के मकान में ले गए और दुष्कर्म किया। वहां से किसी तरह बेटी घर आई और आपबीती बताई।
बताया कि आरोपियों ने पुलिस से शिकायत करने पर उसे व परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। विभिन्न धाराओं में पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मनराज सिंह की कोर्ट में चला। सुनवाई के दौरान वादिनी व पीड़िता पक्षद्रोही हो गए व आरोपियों के पक्ष में गवाही दी।
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने अनुसूचित जाति की नाबालिग के साथ दुष्कर्म, मारपीट व धमकी देने के दोनों आरोपियों को कठोर दंड देने की बहस की। वहीं, बचाव पक्ष अधिवक्ता ने पक्षद्रोही वादिनी व पीड़िता के बयानों के आधार पर उन्हें निर्दोष बताया।
दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद एडीजे मनराज सिंह ने सोमवार को निर्णय सुनाते हुए ईशू उर्फ जितेंद्र व प्रांशु को निवासी अमौआहर को कुल उम्र कैद व एक लाख 20 हजार रुपये अर्थदंड प्रति व्यक्ति की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भी भोगना पड़ेगा। कोर्ट में प्रस्तुत मामले में जमा कराई गई धनराशि में आधी धनराशि पीड़िता को चिकित्सीय व्यय एवं पुनर्वास की पूर्ति के लिए देने का भी आदेश दिया। सजा पाए दोनों अभियुक्तों को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।