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फर्जीवाड़ा में बैंक अधिकारी की जमानत अर्जी निरस्त

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फर्जीवाड़ा में बैंक अधिकारी की जमानत अर्जी निरस्त
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फर्जी आईडी तैयार कर केसीसी से निकाले थे 2.93 लाख रुपये
संवाद न्यूज एजेंसी
औरैया। सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने बैंक शाखा प्रबंधक जयनारायन की जमानत याचिका खारिज कर दी।
जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि घासीराम ने आरोप लगाया कि उसकी भूमि पर पंजाब नेशनल बैंक शाखा प्रबंधक बहादुरपुर ऊंचा ने फर्जीवाड़ा करके दो लाख 93 हजार रुपये निकाल लिए थे। इस मामले में गिरफ्तार बैंक के तत्कालीन मैनेजर जयनारायन ने जमानत याचिका सत्र न्यायालय में प्रस्तुत की। डीजीसी ने वादी के नाम से फर्जी आईडी तैयार कर किसान क्रेडिट कार्ड खाता खोलने व फर्जी हस्ताक्षर करने के आरोपी की जमानत का विरोध किया। सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने जय नारायन की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके अलावा सत्र न्यायाधीश ने थाना अछल्दा क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर उसका अपहरण करने के आरोपी कुलदीप उर्फ सीटू पुत्र शिव कुमार निवासी चंदपुरा थाना बकेवर इटावा की जमानत याचिका भी खारिज कर दी।
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