औरैया। बेला थाना क्षेत्र में गर्भवती पत्नी की दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मयंक चौहान की अदालत ने आरोपी पति शिवा दोहरे की जमानत याचिका खारिज कर दी। वादिनी सावित्री देवी के अनुसार, मृतका मोहिनी का विवाह 18 माह पूर्व हुआ था। आरोपी पति ने मकान निर्माण के लिए 2.35 लाख रुपये उधार लिए थे। वह मोहिनी की जमीन अपने नाम कराने का दबाव बना रहा था। विरोध करने पर 31 मई 2026 की रात गर्भवती पत्नी की हत्या कर दी गई। बचाव पक्ष ने इसे खुदकुशी बताया था। अभियोजन पक्ष ने शादी के 18 माह के भीतर हुई संदिग्ध मौत का हवाला दिया। अदालत ने अपराध की गंभीरता देखते हुए आरोपी को राहत देने से इन्कार कर दिया। संवाद