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Auraiya News: किशोरी से छेड़छाड़ में पांच साल की कैद

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औरैया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने घर में घुसकर किशोरी से छेड़छाड़ करने के दोषी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने सदर कोतवाली में रिपोर्ट लिखाई कि 20 अगस्त 2017 की दोपहर लगभग 12 बजे उसकी 15 वर्षीय पुत्री घर पर अकेली थी। तभी जैतापुर निवासी अखिलेश यादव घर में घुस आया। उसने किशोरी से दुष्कर्म करने की कोशिश करते हुए छेड़खानी करने लगा। पीड़िता ने इसका विरोध किया तो अखिलेश ने उसके साथ मारपीट की।
शोर मचाने पर मोहल्ले के लोग आ गए तो वह जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया। वादी की रिपोर्ट पर थाने में पॉक्सो, छेड़खानी व मारपीट का उक्त मुकदमा पंजीकृत हुआ। पुलिस ने विवेचना में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की। यह मुकदमा विशेष न्यायालय पॉक्सो में चला। तथा सोमवार को इसका निर्णय सुनाया गया।
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अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो अधिनियम जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने नाबालिग के साथ घिनौनी हरकत करने के दोषी को कठोर दंड देने की मांग की। तो बचाव पक्ष के वकील ने उसे निर्दोष बताया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद एडीजे मनराज सिंह ने अभियुक्त अखिलेश यादव को पांच साल के कठोर कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। कोर्ट ने जमा कराई गई अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया। सजा पाए अभियुक्त को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।
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