औरैया। पराली जलाने पर अब 2500 रुपये से लेकर 15 हजार रुपये तक का जुर्माना लगेगा।
दूसरी बार भी घटना की पुनरावृत्ति हुई तो जुर्माने के साथ ही जेल भेजने की कार्रवाई होगी। प्रावधान के अनुसार दो एकड़ से कम क्षेत्रफल वाले खेत में यदि पराली जली मिली तो किसानों को 2500 रुपये प्रति घटना के हिसाब से जुर्माना देना होगा। दो से पांच एकड़ वाले किसानों को 5000 रुपये प्रति घटना तथा पांच एकड़ से अधिक क्षेत्र वाले किसानों के 15 हजार प्रति घटना के हिसाब से जुर्माना देना होगा। जिला कृषि अधिकारी शैलेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि पराली जलाने वालों के खिलाफ जुर्माने के अलावा भेज भेजने का भी प्रावधान किया गया है। इसके बाद उसमें पानी भरते हुए डी कंपोजर का प्रयोग करें। इससे पराली को खाद बनाने में सहायता मिलेगी, जो कि खेत के दृष्टि से उपयुक्त है।