औरैया। तिलक महाविद्यालय की ओर से कर्मचारी के बकाया का भुगतान न करने पर सहायक श्रमायुक्त की ओर से आरसी जारी की गई थी। महाविद्यालय की ओर से लिए गए स्टे की अवधि समाप्त होने के बाद भी धनराशि जमा नहीं हुई। इस पर तहसील प्रशासन ने महाविद्यालय के आठ खातों को कुर्क कर लिया गया। सोमवार को बकाया जमा न करने को लेकर विद्युत विभाग के दो खाते कुर्क कर लिए गए थे।
शहर के तिलक महाविद्यालय के कर्मचारी अशोक कुमार वाजपेई निवासी मोहल्ला ब्रह्मनगर ने वेतन भुगतान न करने पर श्रम कोर्ट में महाविद्यालय के खिलाफ 92/2019 संख्या में वाद दायर किया था। जांच के बाद पांच फरवरी 2021 को सहायक श्रमायुक्त ने पत्र जारी कर बकाया भुगतान को जमा करने के लिए महाविद्यालय प्रबंधन को आदेश दिया था। धनराशि को जमा न करने पर 10 फरवरी 2021 को कोर्ट ने सख्त लहजे को अपनाते हुए 24 लाख 12 हजार 65 रुपये की आरसी जारी कर दी। इस पर महाविद्यालय ने स्टे ले लिया। 16 फरवरी 2023 को स्टे की अवधि समाप्त हो गई। एसडीएम औरैया मनोज कुमार सिंह ने महाविद्यालय को बकाया धनराशि जमा करने के लिए 18 मार्च को नोटिस जारी किया था। महाविद्यालय प्रबंधन के ओर से बकाया धनराशि जमा न करने पर मंगलवार को संग्रह अमीन अखिलेश कुमार दीक्षित ने तिलक महाविद्यालय के बैंक ऑफ बड़ौदा के आठ खातों को कुर्क करवाया। सोमवार को बकाया जमा न करने पर राजस्व विभाग की ओर से विद्युत विभाग के दो खातों को कुर्क किया अमीन अखिलेश कुमार दीक्षित ने बताया कि धनराशि जमा न करने पर एसडीएम ने खाते कुर्की करने का आदेश दिया था। महाविद्यालय पर पांच फरवरी 2021 से बकाया धनराशि पर नौ प्रतिशत का ब्याज भी वसूला जाएगा। बकाया धनराशि जमा करने के बाद ही खातों का संचालन शुरू किया जाएगा।