औरैया। अपर सत्र न्यायाधीश ने थाना अजीतमल के ग्राम किन्नरपुर में दहेज के लिए की गई हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए पति समेत पांच आरोपियों को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास व सात-सात हजार रुपये जर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने जुर्माने की 80 प्रतिशत धनराशि वादी को अदा करने का आदेश दिया है।
दिबियापुर निवासी ज्ञानपाल सिंह की पुत्री वेदमती की शादी 5 जून 2006 को किन्नरपुर निवासी बड़े लाल के पुत्र अमर सिंह के साथ की गई थी। आरोप है कि शादी के कुछ दिनों बाद से ही दहेज लोभियों ने दो लाख रुपये की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करते थे।
प्रताड़ना के दौरान अक्टूबर 2011 को वेदमती की मृत्यु हो गई। वेदमती के पिता ज्ञानपाल ने पति, सास व ससुर समेत पांच लोगों के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट अजीतमल कोतवाली में दर्ज कराई थी। यह मुकदमा आरोप पत्र के बाद एडीजे प्रथम अंगद प्रसाद की कोर्ट में चला।
बचाव व अभियोजन पक्ष की तमाम दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने सभी नामजद आरोपियों को दोषी करार देते हुए दहेज हत्या के मामले में पति अमर सिंह, ससुर बडे़ लाल, सास फूलन देवी, ननद पुष्पा देवी व नंदोई बलराम पाल को कठोर कारावास की सजा सुनाई।