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मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने वाले दो भाइयों को पांच साल की कैद

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औरैया। अपर सत्र एवं न्यायाधीश लल्लू सिंह ने थाना अजीतमल क्षेत्र के ग्राम कल्ले का पुरवा में मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के दोषी दो भाइयों को पांच साल कठोर कारावास की सजा दी है। साथ ही 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनाई।
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अभियोजन के अनुसार ग्राम कल्ले का पुरवा निवासी अखिलेश कुमार पुत्र सीताराम ने थाना अजीतमल में रिपोर्ट लिखाई कि 23 फरवरी 2008 को उसके ही गांव के अजीत सिंह व दिवारीलाल पुत्र पुत्तू सिंह राजपूत उसके दरवाजे आए और लाठी-डंडों से मारने लगे। पत्नी व छोटी बहू ने मारने से मना किया तो उनको भी पीटा तथा गाली गलौज भी की।

इस मामले पर पहले एनसीआर दर्ज हुई, बाद में न्यायालय के आदेश पर हुई विवेचना में विवेचक ने चोटों की रिपोर्ट प्राप्त कर धारा 308, 325 और 504 आईपीसी में मामला तरमीम किया। विवेचना के बाद दोनों भाइयों अजीत सिंह व दिवारीलाल के विरुद्ध आरोप पत्र एडीजे कोर्ट में दाखिल हुआ। अभियोजन की ओर से एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी और सुधीर कुमार गौतम व बचाव पक्ष से बहस सुनने के बाद अपर जिला जज प्रथम लल्लू सिंह ने अजीत सिंह और दिवारी लाल पांच-पांच साल का कठोर करावास व 20-20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा दी। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। दोनों भाइयों को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।
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-अजीतमल क्षेत्र का 11 साल पुराना मामला
अमर उजाला ब्यूरो
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