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नाबालिग अनूसूचित जाति की छात्रा को भगाने व दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद

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औरैया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लल्लू सिंह ने थाना बिधूना क्षेत्र में सवा साल पहले अनुसूचित जाति की नाबालिग को ले जाने व उससे दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास व 85 हजार रुपये अर्थदंड दी है। अर्थदंड में से तीस हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में अदा करने का भी आदेश दिया गया है।
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अभियोजन के अनुसार, एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट लिखाई कि वह गरीब अनुसूचित जाति (जाटव) का है। उसकी 15 वर्षीय पुत्री, जो कक्षा दस की छात्रा है, को जयवीर यादव पुत्र नत्थू सिंह बहलाकर पांच/छह जनवरी 2018 की रात करीब ढाई बजे ले गया। पुलिस ने रिपोर्ट पंजीकृत कर जयवीर यादव पर अनुसूचित जाति की नाबालिग भगाने व उससे दुष्कर्म की चार्जशीट एडीजे कोर्ट में प्रस्तुत की।

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) जितेंद्र सिंह तोमर, सहयोगी चंद्रभूषण तिवारी व सुधीर तथा बचाव पक्ष के वकील की बहस सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एडीजे लल्लू सिंह ने विभिन्न धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाई। इसके आधार पर उसको आजीवन कारावास व 85 हजार रुपये अर्थदंड दिया गया। अर्थदंड में से तीस हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में प्रदान करने का आदेश दिया। सभी मौलिक सजाएं एक साथ संचालित होंगी। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। जयवीर सिंह को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
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