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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कारावास

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औरैया। करीब तीन वर्ष पहले एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश चौधरी ने दोषी अतीत उर्फ बड़ेलाल निवासी पुर्वामका को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 35 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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विशेष लोक अभियोजक (पास्को) जितेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक पीड़ित 11 वीं कक्षा की छात्रा ने स्वयं सहायल थाने में रिपोर्ट लिखाई थी कि वह 30 सितंबर 2016 की शाम करीब पांच बजे खेत से चारा लेकर घर लौट रही थी। तभी बाजरा के खेत के पास पुर्वामका निवासी अतीत उर्फ बड़ेलाल पुत्र मुनीष चंद्र ने उसे पकड़ लिया और बाजरे के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया।

धारा 376, 506 व पास्को के तहत मुकदमा दर्ज हुआ व विवेचना के बाद चार्जशीट एडीजे कोर्ट में प्रस्तुत हुई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह तोमर व सहयोग चंद्रभूषण तिवारी व सुधीर कुमार गौतम ने नाबालिग पीड़िता के साथ हुए अपराध को अत्यधिक गंभीर प्रकृति का मामला बताते हुए कठोर दंड देने की मांग रखी। बचाव पक्ष ने 23 वर्षीय आरोपी को निर्दोष बताया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश (पास्को) राजेश चौधरी ने दोषी अतीत उर्फ बड़े लाल को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 35 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अधिवक्ता शिवम शर्मा ने बताया कि अर्थदंड की धनराशि में से 50 प्रतिशत बतौर प्रतिकर पीड़िता को प्रदान किया जाएगा। दोष सिद्ध अपराधी अतीत को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
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