औरैया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लल्लू सिंह ने थाना दिबियापुर क्षेत्र के ग्राम उद्यौपुर की मड़ैया निवासी मनीष उर्फ भगत को एक अनुसूचित जाति की नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने तथा दुष्कर्म करने में आजीवन कारावास व 80 हजार रुपये अर्थदंड दिया। कोर्ट ने पीड़िता को 50 हजार रुपये प्रतिकर के रूप में अदा करने का आदेश जारी किया।
अभियोजन के अनुसार वादी ने थाना दिबियापुर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 22 फरवरी 2016 की शाम लगभग साढ़े पांच बजे मनीष उर्फ भगत पुत्र श्रीकृष्ण निवासी उद्यौपुर की मड़ैया उसकी 14 वर्षीय पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गया। उसके साथ दुष्कर्म किया। धारा 363, 366, 376 व पाक्सो तथा अनुसूचित जाति तथा अत्याचार अधिनियम का मामला दिबियापुर थाने में पंजीकृत हुआ।
चार्ज शीट के बाद यह मामला विशेष न्यायाधीश (लैगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) लल्लू सिंह की कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी, सुधीर गौतम व राजेश कुमार तथा बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद एडीजे लल्लू सिंह ने दोषी मनीष उर्फ भगत को आजीवन कारावास तथा 80 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। विभिन्न धाराओं में दी गईं सजाएं एक साथ चलेंगी। अर्थदंड में से 50 हजार रुपये पीड़ित को प्रतिकर के रूप में देने का भी आदेश दिया। दोषी को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
-अस्सी हजार अर्थदंड भी लगाया
-पीड़िता को 50 हजार प्रतिकर भी लगाया जाएगा
अमर उजाला ब्यूरो