फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

महिला की हत्या के आरोपी को उम्रकैद

विज्ञापन
विज्ञापन
औरैया। चार वर्ष पूर्व थाना फफूंद क्षेत्र के ग्राम रानीपुर में अपने घर लौट रही महिला पर दराती व लाठी से हमला के आरोपी को दोषी करार दिया है। इस मामले में पप्पू उर्फ रवींद्र अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
विज्ञापन

अभियोजन के अनुसार ग्राम रानीपुर थाना फफूंद निवासी इदरीश ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 14 अप्रैल 2014 को उसकी पत्नी आशमा व उसके साले इरशाद, बेटी नगमा के साथ खेत से शाम साढ़े पांच बजे वापस लौट रहे थे तभी उसके गांव के पप्पू उर्फ परशुराम ने रास्ते में जान से मारने की नियत से दराती व लाठी से उसकी पत्नी के ऊपर हमला कर दिया। जिससे उसकी पत्नी के सिर व शरीर में काफी चोटें आई। जिसे लेकर वह दिबियापुर अस्पताल आया। यहां पर डॉक्टर ने उसकी पत्नी को मृत घोषित कर दिया। धारा 302 का यह मामला एडीजे लल्लू सिंह की कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से एडीजीसी संजय कुमार श्रीवास्तव व बचाव पक्ष को सुनने के बाद एडीजे लल्लू सिंह ने अभियुक्त पप्पू उर्फ रवींद्र को हत्या का दोषी माना व आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये की अर्थदंड सुनाया। अर्थदंड न भुगतने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। दोषी पप्पू को जिला कारागार इटावा भेजा गया है।
विज्ञापन

महिला की हत्या के आरोपी को उम्रकैद
- थाना फफूंद क्षेत्र के रानीपुर का चार वर्ष पुराना मामला
- 50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें