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लूट में दो को सात-सात साल की कैद

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उरई। लूट के मामले में दो आरोपियों पर आरोप सिद्ध होने पर उन्हें सात सात साल की सजा सुनाई गई है। इन लोगों ने तीन साल पहले एक रसोइये के साथ लूट की थी। दोष सिद्ध होने पर डकैती कोर्ट के जज ने सजा सुनाकर जुर्माना भी लगाया।
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शहर के जेल रोड पर 7 जुलाई 2015 को बाइक सवार दो युवकों ने तमंचा लगाकर प्राइमरी पाठशाला में रसोइया के पद पर तैनात शांति देवी पत्नी स्व. काशीराम निवासी पटेल नगर उरई का पर्स छीन लिया था। वह विद्यालय से अपने घर जा रही थी। उसके पर्स में मोबाइल, स्कूल की चाभियां व एनएससी बांड 10 हजार का व 500 रुपये नगद थे। उसने कोतवाली में लूट की अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

पुलिस ने जांच में उत्कर्ष सक्सेना पुत्र सुनील कुमार सक्सेना निवासी रामनगर उरई व सजल मिश्रा पुत्र संतोष कुमार मिश्रा निवासी ठड़ेश्वरी मंदिर के पीछे पटेल नगर उरई के नाम शामिल होने पाए थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। यह मामला तब से न्यायालय में विचाराधीन था।
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शनिवार को डकैती कोर्ट के जज नरेंद्र कुमार तृतीय ने दोनों पर दोष सिद्ध होने पर लूट के आरोप में चार चार साल के कठोर कारावास की सजा व चार चार हजार रुपये जुर्माना लगाया। साथ ही चुराए हुए मोबाइल व अन्य सामान का इस्तेमाल करने के आरोप में तीन तीन साल का कठोर कारावास व तीन तीन हजार रुपये जुर्माना लगाया है। सरकार की ओर से मामले की पैरवी अपर डीजीसी फौजदारी प्रमोद कुमार वर्मा ने की।
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तीन साल पूर्व एक रसोइया से की थी लूट
अमर उजाला ब्यूरो
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