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दुराचारी को दस वर्ष का कारावास, 35 हजार रूपए अर्थदंड

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अमर उजाला ब्यूरो
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औरैया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लल्लू सिंह ने नाबालिग के साथ छेड़खानी व जान से मारने की कोशिश करने में दस साल कैद और 35 हजार रुपये जुर्माना लगाया।

थाना बिधूना में पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आठ मई 2016 की सुबह करीब नौ बजे उसकी 16 वर्षीय पुत्री शौच क्रिया के लिए गांव के बाहर गई थी। बंबा के किनारे दीपू उर्फ दीपचंद्र ने उसके साथ छेड़खानी करने लगा। विरोध करने पर दुपट्टे से गला दबाकर हत्या का प्रयास किया। पुत्री के चिल्लाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। पुत्री ने घर आकर आपबीती बताई। उसने दीपू के खिलाफ बिधूना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना के आधार पर दीपू के विरुद्ध चार्जशीट दर्ज की गई। एडीजीसी संजय श्रीवास्तव व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अपर जिला जज लल्लू सिंह ने दीपू उर्फ दीपचंद्र को घटना का दोषी माना और उसे धारा 376 में दस वर्ष के कारावास व 15 हजार रुपये तथा 3/4 पाक्सो में भी दस वर्ष की कैद व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। दोषी दीपू को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।
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