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बीडीओ सहार पर 25 हजार रुपये जुर्माना

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सहायल (औरैया)। जन सूचना अधिकार के तहत सूचना न देने पर बीडीओ सहार सौरभ श्रीवास्तव पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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बेला थाना अंतर्गत भूलाहार निवासी रामवीर सिंह यादव ने जन सूचना अधिकारी/खंड विकास अधिकारी सहार से 5 मार्च 2019 में सूचना मांगी थी। सूचना न मिलने पर जन सूचना आयोग में रामवीर सिंह यादव ने अपील दायर की। आयोग की ओर से नोटिसें भेजे जाने के बावजूद खंड विकास अधिकारी आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए और न ही सूचना उपलब्ध कराई। इस पर सूचना आयुक्त ने 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना खंड विकास अधिकारी सहार के वेतन से वसूले जाने का आदेश दिया है।
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