औरैया। बेला थाना क्षेत्र में प्रेमी के साथ मिलकर सोते समय पति की गोली मारकर निर्मम हत्या के मामले में विशेष न्यायालय आरोपी पत्नी प्रिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। वादी अशोक कुमार के अनुसार, 17 जनवरी 2026 को उनके बड़े भाई अरविंद कुमार अंतिम संस्कार से लौटते वक्त एक कार्यक्रम में रुके थे। रात करीब 11 बजे घर लौटने पर अज्ञात बदमाशों ने घर के अंदर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि अभियुक्ता प्रिया ने सहअभियुक्त योगेंद्र उर्फ पप्पू के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर अभियुक्त प्रिया का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। (संवाद)