अमरोहा। किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाकर शादी करने वाले आरोपी को न्यायालय ने पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही पंद्रह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोपी पति जमानत पर बाहर था। न्यायालय का फैसला आने के बाद उसे कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया हैं।
ये मामला आदमपुर थानाक्षेत्र के एक गांव का है। यहां पर किसान का परिवार रहता है। उसकी 17 वर्षीय बेटी को गांव का ही रहने वाला युवक बहला-फुसलाकर ले गया था। इसके बाद उसने किशोरी से शादी कर ली। परिजनों ने काफी तलाश किया लेकिन उनका कोई पता नहीं लगा। इस मामले में किशोरी के पिता ने आरोपी के खिलाफ बेटी के अपहरण की एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
फिलहाल वह जमानत पर जेल से बाहर था। पीड़िता ने आरोपी पति के ही पक्ष में अपने बयान दिए थे। वर्तमान में किशोरी आरोपी पति के साथ ही रह रहती है। उसके तीन बच्चे भी हैं। यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट प्रथम) डॉ.कपिला राघव की अदालत में विचाराधीन था। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट बसंत सिंह सैनी ने पैरवी की। न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट में आरोपी पति को पांच साल की सजा और 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसके बाद उसे कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है।