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Amroha News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी रिश्ते के मामा को 10 साल कठोर कारावास की सजा

Sun, 03 Sep 2023 12:44 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
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अमरोहा। नौ साल पहले अपहरण के बाद किशोरी से दुष्कर्म के दोषी रिश्ते के मामा को न्यायालय ने दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जिसमें से तीस हजार रुपये पीड़िता को देने होंगे। दोषी जमानत पर जेल से बाहर आ गया था, लेकिन एक साल पहले लव जिहाद के मामले में गजरौला पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिसके बाद से उसे जमानत नहीं मिली है।
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ये घटना रहरा थानाक्षेत्र के एक गांव में हुई थी। यहां पर किसान का परिवार रहता है। उनके चार बच्चे हैं। 28 दिसंबर 2014 को किसान की 15 साल की बेटी पशुओं को चारा डालने गई थी। तभी रिश्ते का मामा नईम किशोरी को बहला फुसला कर कर ले गया। इस दौरान गांव के लोगों ने नईम को किशोरी को लेकर जाते हुए देखा था। लिहाजा परिजनों ने किशोरी को काफी तलाश किया। लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। फोन पर बात करने पर आरोपी नईम ने पीछा नहीं करने की धमकी दी। कहा की अगर तुमने पीछा किया तो पूरे परिवार को जान से मार दूंगा। इस मामले में किसान ने आरोपी नईम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस ने 5 जनवरी 2015 को किशोरी को बरामद कर लिया। बाद में पुलिस ने आरोपी नईम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पीड़िता ने अपने बयानों में दुष्कर्म करने की बात कही। जिसके आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धाराओं की बढ़ोतरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
इसके बाद वह जमानत पर जेल से बाहर आ गया था। ये मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट प्रथम) डॉ. कपिला राघव की अदालत में विचाराधीन था। इस बीच जून 2022 में गजरौला पुलिस ने नईम को लव जिहाद के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद से वह जेल में बंद है। तमाम प्रयासों के बाद भी उसे जमानत नहीं मिल सकती थी। शनिवार को न्यायालय ने किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक बसंत सिंह सैनी पॉक्सो एक्ट पैरवी कर रहे थे। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद न्यायालय में साक्ष्य व सबूत के आधार पर आरोपी नईम को दोषी करार दिया और 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जिसमें से 30 हजार रुपये पीड़िता को सौंपने के आदेश दिए हैं।
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