गजरौला। जलाल नगर मोहल्ला निवासी सईद अहमद फल के आढ़ती हैं। उनके द्वारा न्यायालय के आदेश पर दर्ज कराई गई एफआईआर के मुताबिक सलेमपुर रोड पर मोहल्ले के ही का 400 गज का प्लॉट है। जिसको खरीदने के लिए फल आढ़ती का आठ दिसंबर-18 को 16 लाख रुपये में सौदा हुआ। उन्होंने दो-दो लाख रुपये के चार चेक प्लॉट स्वामी और उनके चाचा को दिए। इसके बाद प्लॉट स्वामी के चाचा ने साढ़े तीन लाख रुपये 29 सितंबर-19 को फल आढ़ती से लिए। रुपये लेते समय उन्होंने अपने भतीजे से बात कराई थी। बाकी बचे करीब चार लाख रुपये रजिस्ट्री के दौरान देने की बात तय हुई। फल आढ़ती का आरोप है कि चाचा-भतीजे उनके नाम प्लॉट का बैनामा नहीं करा रहे हैं। बार-बार टाल मटोल कर रहे हैं। जिसकी शिकायत उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल और आईजीआरएस पर की। 16 जुलाई-23 को वह अपनी रकम मांगने गए। आरोप है कि चाचा-भतीजे ने उनके साथ मारपीट को उतारू हो गए। जान से मारने की धमकी दी। कहा कि यह प्लॉट उन्होंने गिरवी में रखा है। पीड़ित ने थाना पुलिस को तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। जिस पर न्यायालय की शरण ली। अदालत के आदेश पर धोखाधड़ी कर साढ़े 11 लाख रुपये हड़पने, जान से मारने की धमकी देने, अमानत में खयानत करने का केस दर्ज किया। सीओ अरुण कुमार सिंह ने पुष्टि करते हुए कहा कि अनुराग बंसल और उनके चाचा विनेश कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।