उन्होंने डीएम को ज्ञापन देते हुए कहा कि वर्ष 2019 में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बनाया गया था। जिसके तहत ठग कंपनी एवं ठग सोसायटी में डूबी हुई जमा राशि को पीड़ित आवेदक को 180 दिन में जमाराशि के दो से तीन गुणा वापस दिलाने का कानूनी अधिकार दिया था। कानून बनाकर जनता को यह विश्वास दिलाया था कि सरकार उनका डूबा हुआ ठगा गया धन वापस करेगी। पांच वर्ष बीत जाने के बावजूद भी आज तक उनकी डूबी रकम वापस नहीं मिली है। उनकी मांग है कि उनकी डूबी रकम दिलाई जाए। इस दौरान मनोज कुमार, डाॅ. वीर सिंह, प्रेम सिंह, गुड्डो, रामगोपाल सिंह, सविता, विजयपाल आदि मौजूद रहे।