अमरोहा। गजरौला में दस वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। 2 मार्च को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम की अदालत में मामले की सुनवाई शुरू हुई थी। न्यायाधीश ने 10 अप्रैल को फैसला सुनाया। दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दोषी सौतेला पिता गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद है।
ये घटना गजरौला थानाक्षेत्र के गांव की है। यहां रहने वाले युवक की पत्नी की मौत हो गई थी। इसके बाद उसने आदमपुर थानाक्षेत्र के गांव में रहने वाली विवाहित महिला से दूसरी शादी कर ली थी। इस महिला की 10 साल की एक बेटी भी थी, जिसे शादी के समय अपने साथ लेकर आई थी। महिला ने युवक से शादी के बाद एक बेटे को जन्म दिया था। कुछ दिन बाद उसकी संदिग्ध हालत में मृत्यु हो गई। जिसके बाद आरोपी युवक अपनी 10 साल की बेटी के साथ गलत हरकतें करने लगा। बच्ची ने ये बात अपने परिजनों को बताई तो उन्होंने युवक को घर से निकाल दिया था। आरोपी बेटी को लेकर गजरौला के एक मोहल्ले में किराए पर रहने लगा। यहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। अगले दिन पिता की गैरमौजूदगी में बच्ची ने आपबीती मकान मालिक को बताई थी। मकान मालिक ने मामले की जानकारी बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष को दी। पीड़िता की शिकायत के आधार पर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अतुलेश भारद्वाज ने गजरौला थाने में आरोपी पिता के खिलाफ 3 जनवरी 2023 को मुकदमा दर्ज कराया। जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तभी से वह जेल में बंद है। जबकि पीड़ित बच्ची को नारी निकेतन भेज दिया गया। अपने बयानों में पीड़िता ने पिता पर दुष्कर्म करने का तो आरोप लगाया ही साथ ही अपने एक साल के भाई की भी हत्या का आरोप लगाया। ये मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट प्रथम) डॉ कपिला राघव की अदालत में चला। मामले की सुनवाई 2 मार्च को शुरू हुई, जो 10 अप्रैल को पूरी हुई। बीते शुक्रवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई कर दोषी करार दिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट बसंत सिंह सैनी ने सख्त-सख्त सजा दिए जाने की मांग की। सोमवार को न्यायालय ने साक्ष्य व सबूतों के आधार पर दोषी सौतेले पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने की धनराशि से 40 हजार रुपये पीड़िता को सौंपने के आदेश दिए हैं।