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1989 के कानून को बहाल रखे प्रदेश सरकार: महबूब

सार

1989 के कानून के तहत सामान्य संपत्ति जैसे ईदगाह, कब्रिस्तान, मस्जिद आदि का निर्माण हुआ था, उन सभी जमीनों का वक्फ समझा जाएगा। वर्तमान सरकार 1989 के शासनादेश को रद्द कर जनहित की आकांक्षाओं के विपरीत शासनादेश लाई है। जनहित में 1989 के शासनादेश को ही बनाए रखा जाना चाहिए।
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सपा विधायक महबूब अली ने विधानसभा सत्र में वक्फ संपत्ति को लेकर 1989 के शासनादेश को बनाए रखने की मांग की।
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शुक्रवार को विधानसभा सत्र में पूर्व कैबिनेट मंत्री व सदर विधायक महबूब अली ने कहा कि वक्फ संपत्ति को लेकर 1989 से जो कानून चला आ रहा था, वर्तमान सरकार ने राजस्व कानूनों को विपरीत मानते हुए निरस्त किया है। सरकार जनहित के कार्य नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लूट आदि मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए नये-नये कानून को ला रही है। 1989 के कानून के तहत सामान्य संपत्ति जैसे ईदगाह, कब्रिस्तान, मस्जिद आदि का निर्माण हुआ था, उन सभी जमीनों का वक्फ समझा जाएगा। वर्तमान सरकार 1989 के शासनादेश को रद्द कर जनहित की आकांक्षाओं के विपरीत शासनादेश लाई है। ऐसे कानून को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाना चाहिए। जनहित में 1989 के शासनादेश को ही बनाए रखा जाना चाहिए। संवाद
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